औद्योगिक संबंध और संवैधानिक आधार(Industrial Relations and Constitutional Basis) Part-1

 

          औद्योगिक संबंध और संवैधानिक आधार(Industrial Relations and Constitutional Basis)

 

■Preamble:- Social, economic political justice to all the citizens of India in the Preamble of the Indian Constitution; Freedom of thought, expression, belief, religion and worship provides an important basis in reputation and doing. Inherent is the objective of equality of opportunity which provides an important basis in setting industrial relations and labor laws.
■प्रस्तावना:- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय; विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और करने में एक महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करता है ।

अवसर की समता का उद्देश्य निहित है जो औद्योगिक सम्बंध और श्रम कानून को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है

1. Article 14-: By virtue of this article the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.
2. Article: 19 (1) (c) – Everyone has the right to form an organization or association under this article.
3. Article: 19 (1) (g) -: This article gives the right to do any profession, occupation, business or trade.
4. Article 21-: Article 21 says that no person can be deprived of the right to life. So naturally it includes the concept of a better social, cultural, environment friendly life.

1. अनुच्छेद 14-:इस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इन्कार नहीं करेगा।

2. अनुच्छेद : 19 (1) (c)-इस अनुच्छेद के अन्तर्गत सभी को संगठन या संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है।

3. अनुच्छेद : 19 (1) (g)-:यह अनुच्छेद कोई भी वृत्ति, उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है।

4. अनुच्छेद 21-:अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता | इसलिए स्वभाविक रूप से इसमें एक बेहतर सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण अनुकूल जीवन की संकल्पना समाहित है।

5. Article: 23 This article prohibits human trafficking, forced labor and forced labor and declares the violation of this provision as a punishable offence.
6. Article: 24 According to this article no child below the age of 14 years can be employed to work in any factory or mine or any other hazardous employment.
5. अनुच्छेद: 23
यह अनुच्छेद मानव तस्करी, बेगारी और बलात् भ्रम को प्रतिषिद्ध करता है और इस उपबंध के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करता है।
6. अनुच्छेद : 24
इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता।

 

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